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राहत: आरबीआई ने बढ़ाई केवाईसी अपडेट करने की समय सीमा, यहां जाने क्यों लिया गया ये फैसला

राहत: आरबीआई ने बढ़ाई केवाईसी अपडेट करने की समय सीमा, यहां जाने क्यों लिया गया ये फैसला

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Thu, 30 Dec 2021 02:06 PM IST

सार

RBI Extended Deadline For KYC Update: केवाईसी अपडेट की समय सीमा को बढ़ा दिया है। इस संबंध में साझा की गई जानकारी के अनुसार, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। 

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केवाईसी अपडेट की समय सीमा को बढ़ा दिया है। इस संबंध में साझा की गई जानकारी के अनुसार, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। 

आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने केवाईसी अपडेट की समय सीमा को फिलहाल तीन महीने के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दिया है। पहले केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के नए संस्करण ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के बीच अनिश्चितता के कारण यह बड़ा फैसला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय सीमा का विस्तार ओमिक्रॉन की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को कहा कि कोविड -19 के नए वैरिएंट कारण प्रचलित अनिश्चितता के मद्देनजर, उपरोक्त परिपत्र में दी गई छूट को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केवाईसी अपडेट की समय सीमा को बढ़ा दिया है। इस संबंध में साझा की गई जानकारी के अनुसार, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। 

आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने केवाईसी अपडेट की समय सीमा को फिलहाल तीन महीने के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दिया है। पहले केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के नए संस्करण ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के बीच अनिश्चितता के कारण यह बड़ा फैसला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय सीमा का विस्तार ओमिक्रॉन की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को कहा कि कोविड -19 के नए वैरिएंट कारण प्रचलित अनिश्चितता के मद्देनजर, उपरोक्त परिपत्र में दी गई छूट को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

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